हाजी अली दरगाह ट्रस्ट खुद हटाए अवैध निर्माण: SC

हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वो दरगाह के बगल 171 स्क्वायर मीटर में बनी मस्जिद के अलावा 908 स्क्वायर मीटर में बने सभी अवैध निर्माण को हटाएगा. ट्रस्ट के मुताबिक 8 मई तक सभी अवैध निर्माण हटाए जाएंगे.
बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाजी अली ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है. हाई कोर्ट ने बीएमसी के जॉइंट एक्शन ग्रुप को निर्देश दिया था कि वो हाजी अली दरगाह के अगल-बगल से अतिक्रमण हटाये.
हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर ये कहा है कि जितनी जगह को हाई कोर्ट ने अवैध बताया है वो सही नहीं है और जितनी जगह अवैध निर्माण है उसे वो खुद हटा देगा. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 मई को तय की है. इससे पहले कोई भी पीड़ित पक्ष चाहे तो कोर्ट में अर्जी लगा सकता है.
क्या है मामला
22 मार्च 2017 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाजी अली दरगाह और आस-पास के 908 वर्ग मीटर इलाके में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे. हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. दरगाह ट्रस्ट का कहना है कि हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं है. ये मस्जिद काफी पुरानी है और 1931 से इसकी लीज उसके पास है और हाईकोर्ट के इलाके में तोड़फोड़ के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए.
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में CJI खेहर की बेंच ने आदेश दिया कि वो 908 वर्ग मीटर में से 171 वर्ग मीटर इलाका जिसमें मस्जिद मौजूद है, उस पर तोड़फोड़ से रोक लगा दें लेकिन ट्रस्ट ये सुनिश्चित करे कि अन्य अतिक्रमण को हटाने में वो अथॉरिटी को पूरा सहयोग दे. मस्जिद को लेकर वह बाद में सुनवाई करेगा.
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netnovaz
April 19, 2017 at 7:51 PMaaa